For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पिता की हत्या में दोषी पुत्र को उम्रकैद की सजा

07:13 AM Nov 29, 2024 IST
पिता की हत्या में दोषी पुत्र को उम्रकैद की सजा
Advertisement

नारनौल, 28 नवंबर (हप्र)
घरेलू कहासुनी को लेकर पिता की हत्या के मामले में दोषी पुत्र राजेंद्र को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा व 20000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामले के अनुसार मृतक रामकिशन की पत्नी ने थाना सदर महेंद्रगढ़ में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसका लड़का राजेन्द्र सायं के समय जब ड्यूटी से घर आया तो घरेलू बात पर उसकी अपने पिता के साथ कहासुनी हो गई। इस पर राजेन्द्र ने अपने पिता को धमकाया तो रामकिशन ने उसके लड़के के बाएं हाथ के अंगूठे पर काट लिया और उसे पत्थर उठाकर मारा। इसी गुस्से में राजेंद्र ने पत्थर से अपने पिता के मुंह पर व सिर पर चोटें मारी, जिससे वह बेहोश होकर गिर गये। उन्हें अस्पताल लेकर गए, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई व 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

Advertisement

Advertisement
Advertisement