पुरानी को नई बता कर बेच दी कार, 2 लाख का जुर्माना
रेवाड़ी, 12 अगस्त (हप्र)
कंपनी द्वारा पुरानी कार को नई बताकर बेच देने पर जिला उपभोक्ता अदालत ने पीडि़त को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। शहर के कृष्ण कुमार ने कहा कि उसने अक्तूबर 2015 में रेवाड़ी की मन्नू मोटर्स से एक वोक्स वैगन कार खरीदी थी। उसने इस कार की बुकिंग के लिए 50 हजार रुपये भी अदा किए थे। इस कार को उसने स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से फाइनेंस कराया था। मई 2017 में अचानक में आई बड़ी खराबी को लेकर वह वर्कशॉप में पहुंचा। जहां उसे पता चला कि यह कार खरीदी के समय पुरानी थी और इससे पूर्व झज्जर के जगबीर को भी बेची गई थी। उसने इसकी शिकायत मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी। जब उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने जिला उपभोक्ता अदालत में याचिका दायर की और नई कार या अदा की गई राशि वापिस करने की मांग की। अदालत ने विक्रेता कंपनी मन्नू मोटर्स को दोषी करार देते हुए उस पर जुर्माना
लगाया है।