तस्कर को 12 साल कैद, 1.20 लाख जुर्माना
12:50 PM Sep 03, 2021 IST
मंडी (निस) :
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विशेष न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी अमर चंद गांव भडैउली सचानी तहसील भुंतर को अदालत ने 1.20 लाख रुपये जुर्माना भरने के भी आदेश दिए हैं। जिला न्यायवादी मंडी ने बताया कि 3 दिसंबर 2016 को मंडी पुलिस ने साऊला में लगाये नाके पर एक व्यक्ति को कुल्लू की तरफ भागते हुए दबोचा। जब उसके बैग की तलाशी ली गयी तो उसमें से एक किलो 250 ग्राम चरस बरामद हुई।
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