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9 साल पुराने मामले में काली शूटर सहित छह गैंगस्टर बरी

07:20 AM Aug 31, 2024 IST

मोहाली, 30 अगस्त (हप्र)
नौ साल पुराने एक मामले में नामजद काली शूटर सहित छह गैंगस्टरों को मोहाली की एक अदालत ने बरी कर दिया है। आरोपियों के खिलाफ वर्ष 2015 में डकैती डालने की साजिश रचने व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था। यह मामला अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज की अदालत में विचाराधीन था। आरोपियों में रविंदर सिंह उर्फ काली शूटर निवासी बलौंगी, हरजीवनजोत सिंह उर्फ समरा निवासी वार्ड नंबर-4 कोटकपुरा जिला फरीदकोट इंदरप्रीत सिंह पैरी निवासी सेक्टर-33 सी चंडीगढ़, अमनदीप सिंह जोशी निवासी बलौंगी, चरनजीत सिंह निवासी सेक्टर-56 चंडीगढ़, जुगराज सिंह निवासी सेक्टर-41 चंडीगढ़ शामिल थे।
काली शूटर के वकील ने अदालत को बताया कि साक्ष्य से ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया जिससे यह पता चले कि आरोपी डकैती करने वाले थे। वकील सौफत ने कहा कि कहानी यह है कि मुखबिर ने इंस्पेक्टर हरभजन सिंह को सूचना दी थी कि उसने आरोपियों की बातचीत सुनी जिसमें वह डकैती की योजना बना रहे थे। अदालत को बताया गया कि यह बात झूठ है क्योंकि डकैती की योजना बनाने वाला कोई भी व्यक्ति खुले स्थान पर एक दूसरे से बातचीत नहीं करता। दूसरा यह कि आरोपी दो कारों में थे और एक कार यानी स्विफ्ट कार को आरोपी इंद्रप्रीत सिंह और रविंदर सिंह काली भगाकर ले गए लेकिन फाइल पर ऐसा कोई सबूत नहीं है कि पुलिस पार्टी ने कार से भागने वाले व्यक्तियों पर गोली चलाई थी और यहां तक कि पुलिस पार्टी ने आरोपी इंद्रप्रीत सिंह पैरी व रविंदर सिंह द्वारा छीनी गई कार का पीछा करने की हिम्मत जुटाई हो। अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद कहा कि पुलिस अपनी कहानी साबित करने में विफल रही है इसलिए आरोपियों को केस से बरी किया जाता है।

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