सिसोदिया को अंतरिम जमानत से इनकार
नयी दिल्ली (एजेंसी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के एक मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को उनके खिलाफ ‘बेहद गंभीर’ आरोपों और ‘साक्ष्यों से छेड़छाड़’ की आशंका को देखते हुए अंतरिम जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने हालांकि मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश ने कहा कि यह देखते हुए कि मामला ‘बेहद गंभीर आरोपों’ से संबंधित है और अगर शहर की आप सरकार में कई पदों पर रहे सिसोदिया को रिहा किया जाता है, तो सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है। न्यायाधीश ने कहा, ‘अदालत को 6 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत पर याचिकाकर्ता को रिहा करने के लिए खुद को राजी करना बहुत मुश्किल लगता है।’