दुकानदारों की मांग, विवादित निर्माण हटाकर बनायी जाये पार्किंग
सोनीपत, 15 जनवरी (हप्र)
शहर के अति व्यस्तम सुभाष चौक पर कस्टोडियन विभाग की जमीन पर बनी विवादित दुकानों के मामले में कई दुकानदार यहां पर पार्किंग बनाने की मांग को लेकर डीसी कार्यालय पहुंचे। दुकानदारों ने बताया कि सुभाष चौक पर कस्टोडियन की जमीन है, जिस पर 17 दुकान अवैध तौर पर बनी हुई हैं। पिछले दिनों अवैध दुकान के संचालकों को अदालत से मिला स्टे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है।
बता दें कि करीब तीन दशक पहले तत्कालीन नगर पालिका ने पार्किंग और ग्रीन बेल्ट के लिए आरक्षित स्थान पर दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराये पर दे दिया था। जब इस गलती का संज्ञान लिया गया तो इसे हटाने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। वर्ष 2009 में हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, जिसके तहत 27 अक्तूबर 2009 को एक तरफ की 11 दुकानें तोड़ दी थी, लेकिन एटलस रोड की ओर बनी दुकानों के दुकानदारों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया था। यह मामला कई साल तक लंबित रहा। 19 जुलाई 2023 को हाई कोर्ट ने स्टे निरस्त कर दिया। इसके बाद 16 अगस्त 2023 को प्रशासन ने 17 दुकानदारों को दुकानें खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। 22 अगस्त को दुकानदारों ने अपना सामान निकाल लिया था और प्रशासन ने बिजली काटने के बाद कार्यवाही शुरू की थी। इस बीच दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट से फिर से स्टेटस को (यथास्थिति) ले लिया था, जिससे कार्रवाई रुक गई थी।
डीसी कार्यालय पहुंचे दुकानदारों ने अवगत कराया कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे को निरस्त कर दिया है। इसलिए प्रशासन को कार्रवाई करते हुए विवादित ढंग से बनी 17 दुकानों को ध्वस्त कर खाली जगह पर पार्किंग बनाने चाहिए। बाजार में आने वाले लोग सडक़ों की बजाय पार्किंग में वाहन खड़े कर सकेंगे। इससे क्षेत्र में जाम के हालात से निजात मिलेगी।