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एसजीपीसी ने गुरुद्वारा एक्ट 1925 में सरकार किए संशोधन को खारिज किया

06:36 PM Jun 26, 2023 IST

राजीव तनेजा/निस

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मोहाली/ चंडीगढ़ 26 जून

पंजाब सरकार द्वारा सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 में किए गए संशोधन के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठक जारी है। एसजीसीपी ने गुरुद्वारा एक्ट 1925 में सरकार द्वारा किए गए संशोधन को खारिज कर दिया है. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने घोषणा की है कि अगर भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार ने सिख गुरुद्वारा अधिनियम 1925 में किए गए संशोधन को वापस नहीं लिया, तो श्री अकाल तख्त साहिब पर प्रार्थना करने के बाद मार्च निकाला जाएगा। . आज शिरोमणि कमेटी की विशेष बैठक में उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें यह भी मांग की गई कि मुख्यमंत्री भगवंत मान मुकदमों और दाढ़ी के बारे में अपमानजनक शब्द बोलने के लिए माफी मांगें।

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एसजीपीसीखारिजगुरुद्वारासरकारसंशोधन