मस्जिद विवाद संजौली क्षेत्र में आज लागू रहेगी धारा 163
शिमला, 10 सितंबर (हप्र)
राजधानी शिमला के संजौली क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाये रखने की दिशा में जिला प्रशासन की ओर से प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उक्त क्षेत्र में 11 सितंबर को सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रहेगा। जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है। इसके तहत जिला के संजौली क्षेत्र में कानून व्यवस्था कायम रखने व शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ यहां पर किसी भी व्यक्ति को अाग्नेयास्त्र, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, साइकिल चेन, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि तथा अन्य ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश 11 सितंबर को प्रातः 7 बजे रात्रि 11.59 बजे तक लागू रहेंगे।
उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र में सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सामान्य रहेगा। स्कूल और सरकारी व निजी कार्यालय तथा बाजार पूरी तरह से खुला रहेंगे। उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। संजौली क्षेत्र में बिना अनुमति किसी को भी धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल करने की अनुमति प्रदान नहीं दी जाएगी। ये आदेश नव बहार चौक से ढली टनल के ईस्टर्न पोर्टल, आईजीएमसी से संजौली चौक, संजौली चौक से चलौंठी, ढली (वाया संजौली चलौंठी जंक्शन) क्षेत्र में 11 सितंबर को सुबह 7 बजे से रात्रि 11.59 बजे तक जारी रहेंगे।
मंडी में भी गरमाया मस्जिद निर्माण का मुद्दा
मंडी (निस) : शिमला के संजौली के बाद अब मंडी शहर में भी एक मस्जिद के निर्माण को लेकर हिंदू संगठन व लोग विरोध में खड़े हो गए हैं। मंगलवार को इन संगठनों ने शहर में प्रदर्शन किया व जेल रोड पर बनाई जा रही इस मस्जिद के निर्माण को अवैध बताकर इसका काम तुरंत रोकने की मांग की। सेरी मंच से नारे लगाते हुए सैकड़ों लोग जेल रोड की ओर बढ़े मगर भारी पुलिस बल ने इन्हें मस्जिद से 200 मीटर पहले ही सुकोहडी पुल के पास रोक दिया। इस दौरान नगर निगम के आयुक्त को भी ज्ञापन दिया गया तथा निगम कार्यालय के बाहर भी जोरदार नारेबाजी की गई। नगर निगम आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि मस्जिद निर्माण में कमियां बतायी गई हैं। इनकी पुष्टि के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त व 4 अन्य अधिकारी शामिल हैं। कमेटी द्वारा इस मामले की पूरी जानकारी एकत्रित कर 12 सितंबर को इसका ब्योरा नगर निगम में रखा जाएगा। यदि निर्माण में कुछ बदलाव पाए गए तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।