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धारा-144 लागू मतगणना केंद्रों के पास ड्रोन पर रहेगी पाबंदी

08:05 AM Jun 01, 2024 IST

भिवानी, 31 मई (हप्र)
जिलाधीश नरेश नरवाल ने जिला में लोकसभा चुनाव की मतगणना के चलते मतदान केंद्र के अधिकार क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि लोकसभा-2024 के आम चुनाव की मतगणना स्थानीय स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी में होगी।
शिक्षा बोर्ड में सभी विधानसभाओं के मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। वोटों की गिनती के दौरान सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एवं विजयी/सफल उम्मीदवार द्वारा जुलूस निकालने के समय पराजित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को परेशानी तथा किसी कारण शांति भंग होने की संभावना के चलते धारा 144 लागू की गई है। जिलाधीश ने कहा कि इस दौरान पांच या अधिक व्यक्तियों और व्यक्तियों के जुलूस या गैरकानूनी जमावड़े को किसी भी हथियार जैसे फ्रेजरीन, तलवार, लाठी, डंडा, हरछस, कलहरिस, जाली, फरसा, गंडासी, बलिया, रॉड, हॉकी, चेन या अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य कोई भी अन्य वस्तु, जिसमें ईंट और पत्थर के टुकड़े आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
मतगणना केंद्र जिला भिवानी के क्षेत्राधिकार में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त ड्रोन नियम 2021 के तहत पांच किलोमीटर के दायरे में रेड जोन घोषित किया गया है। इस दौरान ड्रोन तथा मानवरहित ड्रोन उपकरण के प्रयोग करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि मतगणना परिसर से 500 मीटर के दायरे में अपराध के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी तरह के हथियारों पर पाबंदी लगाई गई है। मतगणना केंद्रों के साथ-साथ मतगणना केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की परिधि को पैदल यात्री क्षेत्र घोषित किया गया है।
धारा 144 मतगणना प्रक्रिया और परिणाम की घोषणा समाप्त होने तक मतगणना स्थल पर लागू रहेगा और इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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