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मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में धारा-144 लागू

08:48 AM May 30, 2024 IST
मतगणना केंद्र की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू
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फतेहाबाद, 29 मई (हप्र)
जिलाधीश राहुल नरवाल ने मतगणना के दिन 4 जून को सीएमजी राजकीय महिला महाविद्यालय, भोडियाखेड़ा में बनाए गए जिला की तीनों विधानसभा क्षेत्रों क्रमश: फतेहाबाद, रतिया व टोहाना के मतगणना केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू की है। इन आदेशों की अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मतगणना केंद्रों की 500 मीटर परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
मतगणना केंद्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के शस्त्र, गंडासा, कृपाण, चाकू, कुल्हाड़ी, भाला, जेली, लाठी, साइकिल चेन तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली वस्तुएं तथा सुरक्षा की दृष्टि से आपत्तिजनक अन्य कोई भी सामान नहीं ले जा सकते। इसके अलावा 3 जून से 4 जून मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक मतगणना केंद्रों की एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री व अपराध के दृष्टिगत हथियार रखने पर प्रतिबंध रहेगा।

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