For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पूर्व प्राचार्य व पांच अन्य का दूसरे दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट

08:03 AM Aug 27, 2024 IST
पूर्व प्राचार्य व पांच अन्य का दूसरे दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट
कोलकाता में सोमवार को आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर धरना देते हुए। -प्रेट्र
Advertisement

कोलकाता, 26 अगस्त (एजेंसी)
सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आरजीकेएमसीएच) में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की जांच के सिलसिले में सोमवार को पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और पांच अन्य का दूसरे दौर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। एक अधिकारी के अनुसार, पिछले 10 दिनों में घोष से हुई पूछताछ के दौरान उनके बयानों में तारतम्य नहीं दिखा, जिसके कारण अधिकारियों को पॉलीग्राफ टेस्ट का एक और दौर आयोजित करना पड़ा। सीबीआई ने शनिवार को घोष और पांच अन्य पर झूठ पकड़ने वाले परीक्षण किए थे।
अधिकारी ने बताया कि आरजीकेएमसीएच में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सोमवार को संस्थान के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और पूर्व चिकित्सा अधीक्षक एवं उप प्राचार्य संजय वशिष्ठ से पूछताछ शुरू की गई। घोष सोमवार को सुबह फाइल और दस्तावेजों के साथ साल्ट लेक स्थित एजेंसी के दफ्तर पहुंचे। वशिष्ठ निजाम पैलेस में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। अधिकारी ने बताया कि फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के एक प्रोफेसर से भी उसी कार्यालय में पूछताछ की गई है। अधिकारी ने कहा, ‘कल की तलाशी के बाद हमारे पास उनके लिए कई सवाल हैं।’

Advertisement

एफआईआर में संदीप घोष का नाम दर्ज

सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष का नाम उनके कार्यकाल के दौरान संस्थान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में दर्ज किया है। एजेंसी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) धारा 420 (धोखाधड़ी) के साथ पठित और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा सात लगाई है, जो एक लोक सेवक द्वारा अवैध रूप से रिश्वत स्वीकार करने से संबंधित है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव देबल कुमार घोष द्वारा दर्ज कराई गई लिखित शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

Advertisement
Advertisement
Advertisement