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600 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले पर मुहर

12:06 PM Jul 07, 2022 IST

चंडीगढ़, 6 जुलाई (ट्रिन्यू)

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पंजाबवासियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने छह सौ यूनिट मुफ्त बिजली के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले पर मोहर लगाई गई। पंजाब में यह सुविधा एक जुलाई से लागू हो चुकी है। पंजाब में इस समय औसतन दो माह बाद बिल आता है। ऐसे में प्रति बिल छह सौ यूनिट माफी की सुविधा मिलेगी। इसके लिए किलोवाट आदि की सभी शर्तों को भी हटा लिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ता प्रति बिल उपभोग हुई 600 यूनिट पर ज़ीरो बिल प्राप्त करने के योग्य होंगे। फैसले के अनुसार अनुसूचित जाति (एससी), गरीबी रेखा से नीचे गैर-अनुसूचित जाति (नॉन-एससी) और पिछड़ी श्रेणी (बीसी) वाले घरेलू उपभोक्ता जो मौजूदा समय में हर बिल पर 400 यूनिट मुफ्त बिजली के योग्य थे, को भी सब्सिडी पर 600 यूनिट बिजली मिलेगी। इसी तरह पंजाब के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके वारिस घरेलू उपभोक्ता को भी सब्सिडी पर 600 यूनिट प्रति बिल बिजली मुफ्त दी जाएगी। यदि एससी, बीपीएल, नॉन-एससी, बीसी और स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणियों का उपभोग प्रति बिल 600 यूनिट से अधिक जाता है तो वे 600 यूनिटों के अलावा अधिक उपभोग होने वाली यूनिटों के लिए पूरी तय दरों, मीटर किराया और लागू होने वाले सरकारी टैक्सों के साथ भुगतान करेंगे। मंत्रिमंडल ने सभी घरेलू उपभोक्ताओं के 31 दिसंबर, 2021 तक के लम्बित बकाये जिनका 30 जून, 2022 तक भुगतान नहीं किया गया था, को माफ करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इस कदम से लगभग 28.10 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को कुल 1298 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी।

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पंजाबी भाषा अब सभी साइन बोर्ड पर सबसे ऊपर

पंजाब के सभी सरकारी कार्यालयों में पंजाबी भाषा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भगवंत मान सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी सरकारी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने विभाग में नाम, साइन बोर्ड और नेमप्लेट आदि में पंजाबी भाषा का उपयोग करें एवं पंजाबी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने के सरकार के निर्देश का सख्ती से पालन करें। आप के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कंग ने सरकार के इस फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के इस पहल से पंजाबी भाषा को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा एवं भाषा विभाग ने यह आदेश पंजाब राज्य भाषा अधिनियम-1967 की धारा 4 और पंजाब राजभाषा (संशोधित) अधिनियम-2008 के तहत जारी किया है।आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थानों, बोर्डों, निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए सभी विभाग के नाम, साइन बोर्ड, सड़क पर बने मील के पत्थर, और सड़कों के नाम पंजाबी भाषा की गुरुमुखी लिपि में लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। कंग ने कहा कि यदि किसी अन्य भाषा को भी लिखने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे भी नीचे छोटे फॉन्ट में लिखा जाएगा।

अनमोल गगन, फौजा सिंह ने संभाला कार्यभार

चंडीगढ़ (ट्रिन्यू) : पंजाब की नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री अनमोल गगन मान ने बुधवार को पंजाब सिविल सचिवालय में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, लाल चंद कटारूचक्क, कुलदीप सिंह धालीवाल और लालजीत सिंह भुल्लर की मौजूदगी में पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, इनवेस्टमेंट प्रमोशन, श्रम और शिकायत निवारण मंत्री के तौर पर पद संभाल लिया।पद संभालने के उपरांत मंत्री ने कहा कि पंजाब राज्य में पर्यटन की अथाह संभावनाएं हैं और भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस क्षेत्र की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने पंजाब सिविल सचिवालय में कैबिनेट मंत्री डॉ़ बलजीत कौर और हरजोत सिंह बैंस की उपस्थिति में स्वतंत्रता सेनानी कल्याण, रक्षा सेवाओं, फूड प्रोसेसिंग और बाग़बानी विभाग के मंत्री के तौर पर पद संभाल लिया।

वीके जंजुआ नए मुख्य सचिव : वर्ष 1989 बैच के आईएएस अधिकारी विजय कुमार जंजुआ ने बुधवार को पंजाब के मुख्य सचिव का पद संभाल लिया। जंजुआ ने अनिरुद्ध तिवाड़ी की जगह पंजाब के नए मुख्य सचिव का पद संभाला, जिनको अब महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्था का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। जंजुआ मुख्य सचिव के मौजूदा पद के साथ प्रमुख सचिव परसोनल और विजीलेंस का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

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