एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी को 20 लाख के गबन में 3 साल की सजा
गुरुग्राम, 13 जून (हप्र)
यहां एसडीएम सतीश यादव के कार्यालय के एक कर्मचारी को 20 लाख रुपये के गबन मामले में अदालत ने तीन साल की सजा व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को कर्नाटक के मैसूर से काबू किया था।
जानकारी के अनुसार वाहन पंजीकरण क्लर्क अजय ने वाहन पंजीकरण की फीस जमा कराने के लिए 16 मार्च, 2016 को योगेंद्र को बैंक में भेजा था। 16, 17 व 18 मार्च को सरकारी फीस जमा कराने के लिए भेजने के बाद योगेंद्र ने कहा कि बैंक का सर्वर डाउन है। 21 मार्च को 20.69 लाख रुपये लेकर योगेंद्र को फिर बैंक भेजा गया। सुबह 11 बजे एसडीएम कार्यालय से निकले योगेंद्र से कार्यालय के किसी भी कर्मचारी का संपर्क नहीं हो सका, न ही उसने वह रकम जमा कराई। एसडीएम कार्यालय की तरफ से थाना शहर की पुलिस चौकी खांडसा रोड को योगेंद्र के गायब होने की शिकायत दी गई। 22 मार्च को थाना शहर पुलिस ने योगेंद्र के खिलाफ तत्कालीन एसडीएम (साउथ) सतीश यादव की शिकायत पर गबन का मामला दर्ज कर लिया। अदालत ने योगेंद्र को तीन साल की सजा सुनाई और 10 हजार जुर्माना भी लगाया।