For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पुराने वाहनों के स्क्रैप को किया जाएगा री-साइकिल

07:55 AM Feb 20, 2024 IST
पुराने वाहनों के स्क्रैप को किया जाएगा री साइकिल
चंडीगढ़ में सोमवार को उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए।
Advertisement

Advertisement

चंडीगढ़, 19 फरवरी (ट्रिन्यू)
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदूषण में कमी लाने, ईंधन आयात बिल प्रतिस्थापन मांग को बढ़ावा देने के लाभों के अलावा हरियाणा में री-साइक्लिंग के विकास के लिए हरियाणा पंजीकृत वाहन स्कैप एवं पुनर्चक्रण (री-साइक्लिंग) सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 लाई जाएगी। नीति का मकसद हरियाणा में अत्याधुनिक स्कैप रीसाइक्लिंग सुविधा को बढ़ावा देने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर भी पैदा करना है।
दुष्यंत चौटाला सोमवार को यहां हरियाणा निवास में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 को लेकर हुई बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन के कार्य) की शुरुआत की है। सड़क के लिए अनुपयुक्त वाहनों का पता लगाने के लिए स्क्रैपिंग सुविधा) नियम, 2021 का निर्माण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप यह पॉलिसी इस संबंध में नीति को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
नीति का उद्देश्य इलेक्टि्रकल वाहनों की ओर जाना है। जो आने वाले समय विश्व की जरूरत है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को कम करना है। विश्व में क्रूड आयल कम होता जा रहा है और पूरा विश्व वैकल्पिक ऊर्जा का अनुसंधान कर रहा है। वाहनों में इलेक्टि्रकल व उद्योगों के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत इको-पार्क/रीसाइक्लिंग पार्क (वाहन परिपत्र अर्थव्यवस्था) को बढ़ावा देकर इसे रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करना है। इसके अलावा ऑटो ओईएम के साथ संयुक्त रूप से आरवीएस और आरएफ की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीसाइक्लिंग पार्क आबादी वाले क्षेत्रों के बाहर चिन्हित करें, ताकि लोगों को असुविधा न हो।
उहोंने कहा कि हरियाणा में वर्तमान अनौपचारिक और असंगठित वाहन रीसाइक्लिंग उद्योग/सुविधा को नियमित करने में सुविधा प्रदान करना है। प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब नया वाहन राज्य के ओईएम डीलरों से खरीदा जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा।
वाहन की महत्वपूर्ण आयु के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार उच्च फिटनेस शुल्क का प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि जिस आवेदक ने इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह एचईईपी 2020 के तहत शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा। बैठक में इंडस्ट्रियल एवं कार्मस विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

Advertisement
Advertisement
Advertisement