सरपंचों की मांग पूरी, खर्च करने की लिमिट हटी
चंडीगढ़, 11 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरपंचों की मांग को तुरंत स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों सीएम ने कुरुक्षेत्र में सरपंचों के सम्मेलन में उन्हें 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य बिना टेंडर के करवाने की छूट दी थी। विगत दिवस विकास एवं पंचायत विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी किया। लेकिन इसमें यह शर्त लगा दी गई कि सरपंच ग्राम पंचायत के पास मौजूद बजट का 50 प्रतिशत ही खर्च कर सकेंगे।
सरपंचों ने इस पर नाराजगी जताई तो बृहस्पतिवार को विभाग ने संशोधित आदेश जारी कर दिए।
यानी अब सरपंच ग्राम पंचायत में उपलब्ध बजट को पूरी तरह से खर्च कर सकेंगे। खर्च करने की लिमिट सरकार ने हटा दी है। वहीं दूसरी ओर, हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के प्लाटों के विवाद को निपटाने का फार्मूला सरकार ने निकाला है। राज्यभर के 15 हजार से अधिक दुकानदारों व व्यापरियों के लिए प्लाटों के विवाद के लिए एकमुश्त निपटान योजना लागू की है।
30 सितंबर तक इसका लाभ उठाया जा सकेगा। किसी भी प्लाट अथवा दुकानदार पर पेनल्टी के रूप में चक्रवृद्रि ब्याज नहीं लगेगा। साधारण ब्याज दरों पर मंडियों में सभी तरह के प्लाटों की बहाली की जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा इस योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।