ग्राम पटवी व ईस्माइलपुर के सरपंच सस्पेंड
अम्बाला शहर, 19 नवंबर (हप्र)
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने ग्राम पंचायत पटवी के सरपंच और ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर के सरपंच को सस्पेंड कर दिया है। इन दोनों सरपंचों के खिलाफ नियमित जांच के भी आदेश दिए गए हैं और यह जांच रिपोर्ट एक माह के अंदर सौंपने का समय भी दिया गया है। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने जारी आदेशों में कहा है कि ग्राम पंचायत पटवी खंड शहजादपुर के विरुद्ध पंचायत की भूमि से चोरी से पेड़ काटने बारे भ्रष्ट्राचार ब्यूरो हरियाणा के महानिदेशक के पास शिकायत पहुंची थी।
इस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास एवं पंचायत विभाग के द्वारा जांच करने के 2 नवंबर 2023 को जारी आदेश के बाद एसडीएम नारायणगढ से जांच करवाई गई। उन्होंने कहा कि एसडीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में आरोप सिद्ध पाए गए हैं। इस जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच पटवी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने ग्राम पंचायत ईस्माईलपुर के बारे में आदेश दिए है कि ईस्माईलपुर में पंजाब भू सरंक्षण अधिनियम के तहत 37 एकड़ भूमि सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार बंद वन क्षेत्र घोषित है।
इस भूमि पर पंचायत द्वारा पूर्व में कृषि कार्य किया जा रहा था। इसके उपरांत 8 अपै्रल 2024 को वनराजिक अधिकारी अम्बाला द्वारा सरपंच को वर्ष 2024-2025 में 37 एकड़ भूमि की कृषि कार्य हेतू बोली न करने बारे सूचित किया गया था। इसके लिए बाकायदा सरपंच को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निशानदेही की भी सूचना दी गई थी लेकिन सरपंच निशानदेही में शामिल नहीं हुआ। उपायुक्त ने कहा कि वन रक्षक बलजीत सिंह जब 2 जून 2024 को गस्त कर रहे थे तब उन्होंने देखा की निशानदेही में लगाए गए कुल 17 सीमेंट पिलरों में से 3 पिलर तोड़ दिए गए, 8 पिलर उखाड़ दिए गए और 6 पिलर मौके से चोरी हो गए थे। इस प्रकार निशानदेही के बाद निशान को खुर्द बुर्द करने के प्रयास से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है।