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जोहड़ की मिट्टी बेचने के आरोप में शहजादपुर का सरपंच सस्पेंड

08:56 AM Jul 19, 2024 IST
जोहड़ की मिट्टी बेचने के आरोप में शहजादपुर का सरपंच सस्पेंड
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सोनीपत, 18 जुलाई (हप्र)
गांव शहजादपुर के जोहड़ से मिट्टी बेचने, पंचायत की जमीन पर पंच का कब्जा करवाने के आरोप में यहां के सरपंच दीपक शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। सरपंच के खिलाफ गांव के युवक विनोद ने समाधान शिविर में डीसी को शिकायत दी थी।
सरपंच पर पंचायत की जमीन पर कब्जा करवाने व अवैध रूप से मिट्टी बेचने व उठवाने के आरोप थे। इस मामले में एसडीएम सोनीपत अमित कुमार को जांच सौंपी गई। एसडीएम की जांच में आरोप सही पाए गए। एसडीएम की रिपोर्ट पर उपायुक्त ने सरपंच को सस्पेंड कर दिया।
गांव शहजादपुर के विनोद कुमार ने समाधान शिविर में गांव के सरपंच के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए डीसी को शिकायत दी थी। डीसी के आदेश पर नायब तहसीलदार सोनीपत, सहायक खनन अभियंता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने मौके पर जांच की। अधिकारियों ने जांच में पाया कि पंच मोहित द्वारा पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जा करके मकान बनाया गया है। उस मकान के पास खाली प्लॉट में करीब 30-40 ट्राली मिट्टी डाली गई है। सरपंच दीपक शर्मा ने बिना अनुमति व परमिट लिए जोहड़ से मिट्टी उठवाई है।
इसके साथ ही सरपंच ने जोहड़ से मिट्टी उठवाकर पास लगते अपने खेतों की मेंढ़ को मजबूत कर दिया।

अधिकारियों को भेजी सूचना

सरपंच के निलंबन पत्र में उल्लेख किया गया है कि 9 जुलाई को मिली शिकायत के बाद सरपंच दीपक शर्मा को 16 जुलाई को व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के लिए बुलाया गया। इस दौरान सरपंच ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत या दस्तावेज पेश नहीं कर पाया कि वह इस मामले में निर्दोष है। सभी तथ्यों व एसडीएम द्वारा प्राथमिक जांच रिपोर्ट से सिद्ध गया कि गांव शहजादपुर के सरपंच दीपक शर्मा ने बिना अनुमति व परमिट लिए जोहड़ से मिट्टी उठवाई है। इसके लिए सरपंच पूर्णरूप से दोषी है।
उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज, एक्ट 1994 की धारा के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरपंच दीपक शर्मा सस्पेंड करने आदेश दिए। गांव शहजादपुर की चल-अचल संपत्ति को बहुमत वाले पंच को सौंपने के आदेश दिए हैं। आदेश की एक कापी आगामी कार्रवाई के लिए महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़, रोहतक मंडलायुक्त, एसडीएम सोनीपत, बीडीपीओ को सूचना के लिए भज दी है।

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