मानहानि मामले में संजय राउत को 15 दिन की जेल
मुंबई, 26 सितंबर (एजेंसी)
भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में मुंबई की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। बाद में अदालत ने सजा को 30 दिन के लिए टाल दिया और राज्यसभा सदस्य को उनकी अर्जी पर जमानत दे दी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने राज्यसभा सदस्य राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया और उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मेधा सोमैया ने आरोप लगाया था कि राउत ने उन पर मीरा भयंदर नगर निगम क्षेत्र में कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण और रखरखाव पर 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया। इस बीच, किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार के दबाव में शिकायत नहीं ली थी।
सीजेआई आवास पर पीएम मोदक खाएंगे तो न्याय कैसे मिलेगा
संजय राउत ने दावा किया कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है और वह इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। राउत ने संवाददाताओं से बातचीत में सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री देश के प्रधान न्यायाधीश के आवास पर मोदक खाने जाते हैं तो भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने वाले उनके जैसे लोगों को कैसे न्याय मिलेगा?