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संजौली मस्जिद विवाद : नहीं हुआ कोई फैसला, अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को

07:47 AM Sep 08, 2024 IST

शिमला, 7 सितंबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली कस्बे में बनी अवैध मस्जिद के मामले में शनिवार को नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को तय की गई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब पेश करते हुए दलील दी कि विवाद स्वामित्व को लेकर नहीं बल्कि धर्मस्थल के आगे के विकास को लेकर है। हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के अधिकारी कुतुबुद्दीन अहमद ने कहा कि नगर निगम आयुक्त की अदालत ने 2023 में वक्फ बोर्ड को नोटिस भेजा था और पिछली सुनवाई के दौरान उसने जवाब पेश किया और उसके बाद एक और समन जारी किया गया और बोर्ड ने आज अपने वकील के माध्यम से फिर जवाब पेश किया। सुनवाई के दौरान आज अवैध मस्जिद को गिराने की मांग करने वाले नागरिकों ने भी अपना आवेदन दाखिल किया और दोनों जवाबों पर 5 अक्तूबर को सुनवाई तय हुई।
स्थानीय नागरिकों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता जगत पाल ने कहा कि नागरिक इस मुद्दे में शामिल होने के लिए मजबूर हैं क्योंकि मामला पिछले 14 वर्षों से नगर निगम आयुक्त न्यायालय में लंबित है और साढ़े तेरह वर्षों से मामला गलत व्यक्ति के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड को 2023 में पक्ष बनाया गया है।

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