संभल : निचली अदालत की कार्यवाही पर सुप्रीम रोक
नयी दिल्ली, 29 नवंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की एक निचली अदालत को चंदौसी स्थित मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण मामले में कार्यवाही को अस्थायी रूप से रोकने का निर्देश दिया। साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार से हिंसा प्रभावित शहर में शांति एवं सद्भाव बनाए रखने को कहा। 19 नवंबर को संभल के दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) की अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर गौर करने के बाद ‘एडवोकेट कमिश्नर’ से मस्जिद का सर्वेक्षण कराने का एक पक्षीय आदेश पारित किया था। याचिका में दावा किया गया था कि मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट बाबर ने 1526 में एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद करवाया था। आदेश के बाद 24 नवंबर को इलाके में हिंसा हुई, जिसमें चार लोगों की जान चली गई।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने संभल जिले में शांति बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि मस्जिद सर्वेक्षण के बाद ‘कोर्ट कमिश्नर’ द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट को सीलबंद कर दिया जाए तथा इसे अगले आदेश तक न खोला जाए।
इसने कहा कि सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ शाही जामा मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को तीन कार्य दिवसों के भीतर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने आदेश में लिखा, ‘हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता (मस्जिद समिति) को 19 नवंबर, 2024 के आदेश को उचित मंच पर चुनौती
देनी चाहिए।’