Sambhal Masjid case: संभल मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक
नई दिल्ली, 29 नवंबर (एजेंसी)
Sambhal Masjid case: संभल जामा मस्जिद से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने संभल की निचली अदालत को इस मामले में कोई सुनवाई या आदेश पारित करने से रोक दिया है और याचिकाकर्ता को अपनी याचिका हाई कोर्ट में दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब इस मामले में कोई भी कार्रवाई केवल हाई कोर्ट के निर्देश पर ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए हैं कि संभल में शांति और सौहार्द सुनिश्चित किया जाए। अदालत ने प्रशासन को दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति गठित करने की भी हिदायत दी है। यह कदम किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।
#WATCH दिल्ली: अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता जताई की वहां पर शांति और सद्भाव बरकरार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम ने ये भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में… https://t.co/hwzDG0H0aF pic.twitter.com/rG0QmStoDx
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 29, 2024
इस मामले में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया, "सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले चिंता व्यक्त की कि संभल में शांति और सद्भाव बना रहे। अदालत ने मस्जिद कमेटी से कहा कि वे इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यदि मस्जिद कमेटी तीन दिनों के भीतर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करती है, तो मामला तुरंत सूचीबद्ध किया जाएगा।" अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक हाईकोर्ट से निर्देश प्राप्त नहीं होते, तब तक ट्रायल कोर्ट किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा।
मुगलकालीन मस्जिद का सर्वेक्षण विवाद
यह विवाद संभल की ऐतिहासिक मुगलकालीन जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उस समय आया है, जब मामले को लेकर संभल में तनाव की स्थिति थी। अब सभी पक्ष हाईकोर्ट के अगले निर्देश का इंतजार करेंगे।
जुमे की नमाज तथा अदालत में सुनवाई के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई
संभल (उप्र), 29 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस मस्जिद में और अन्य स्थानों पर जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। मुरादाबाद के मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने शाही जामा मस्जिद के बाहर पत्रकारों से कहा कि संभल में बहुत ही शांति के साथ नमाज अदा की गयी। उन्होंने दावा किया कि मंडल के सभी जिलों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गयी।
उन्होंने कहा, ‘‘ जामा मस्जिद में हमेशा की तरह शांति रही। हम लोग सबको विश्वास में लेकर कार्य कर रहे हैं और साथ ही सब में विश्वास बहाली कर रहे हैं।'' मंडलायुक्त ने शांतिपूर्ण ढंग से नमाज के लिए सभी संप्रदायों के लोगों के सहयोग के लिए उनकी सराहना की। जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने कहा,‘‘ मैंने वीडियो जारी कर अपील की थी कि सभी लोग अमन- चैन एवं शांति से नमाज पढ़ने आएं और नमाज शांति से संपन्न हुई।आगे भी शांति रहेगी- हमारी यह कोशिश है।''
संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद यह पहली जुमे की नमाज थी। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जामा मस्जिद और उसके आसपास की सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।स्थानीय लोग नमाज के लिए एकत्र हुए थे। जिले के अधिकारियों ने नमाज से पहले एक सार्वजनिक अपील जारी की थी और लोगों से जामा मस्जिद में एकत्र होने के बजाय अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा करने का आग्रह किया था। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मियों के अलावा मस्जिद के आसपास अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि निगरानी बढ़ाने और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए ड्रोन भी तैनात किए गए हैं। संभल में अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को जामा मस्जिद के पहली बार सर्वेक्षण किये जाने के बाद से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। अदालत ने यह आदेश जिस याचिका पर दिया है उसमें दावा किया गया है कि जिस जगह पर जामा मस्जिद है वहां पहले कभी हरिहर मंदिर था।
चौबीस नवंबर को मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किये जाने के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गयी थी तथा 25 अन्य जख्मी हो गये थे। शुक्रवार को जुमे की नमाज और संभल के चंदौसी स्थित जिला न्यायालय में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के मामले में सुनवाई के मद्देनजर यहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी।
हालांकि रिपोर्ट पूरी तरह तैयार न होने से अदालत में पेश नहीं की जा सकी और अदालत ने अगली सुनवाई के लिए आठ जनवरी की तारीख तय कर दी । इसके पहले मंडलायुक्त ने कहा था कि प्रशासन ने ‘प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी' की 13 कंपनी, त्वरित कार्य बल की एक कंपनी, जोन स्तर का पुलिस बल के साथ-साथ स्थानीय पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा आरक्षित पुलिस बल की व्यवस्था की गयी है जो संभल में ही मौजूद रहेंगे।
सिंह ने बताया कि चंदौसी स्थित न्यायालय के साथ संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी बढ़ायी गयी है। बृहस्पतिवार को मस्जिद के पास के इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया था। हालांकि, शहर में हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं लेकिन मस्जिद के पास के बाजारों के कारोबारियों का दावा है कि घटना के बाद से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान मस्जिद से आधा किलोमीटर दूर स्थित सर्राफा बाजार के दुकानदारों को हुआ है।