Saif Ali Khan Attacked Case : आरोपी ने जमानत का किया अनुरोध, गलत तरीके से फंसाने का लगाया आरोप
मुंबई, 29 मार्च (भाषा)
इस साल जनवरी में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में घुसकर उनपर चाकू से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार 30 वर्षीय बांग्लादेशी नागरिक ने जमानत के लिए अदालत में याचिका दायर की है।
आरोपी ने याचिका में दावा किया है कि उसे गलत तरीके से इस मामले में फंसाया गया है। सत्र न्यायालय के समक्ष शुक्रवार को दायर याचिका में आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद ने दावा किया कि इस मामले में ‘‘प्रथम सूचना रिपोर्ट सरासर झूठी है और उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया है।''शरीफुल ने यह भी कहा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तारी के कानूनी आधार के बारे में नहीं बताया, जिससे उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। सत्र अदालत एक अप्रैल को इस आवेदन पर सुनवाई कर सकती है।
सैफ अली खान (54) पर 16 जनवरी को बांद्रा स्थित उनके 12वीं मंजिल स्थित अपार्टमेंट में एक घुसपैठिये ने चाकू से कई बार वार किया था। उसके बाद लीलावती अस्पताल में सैफ की आपात सर्जरी की गई थी। पुलिस ने हमले के दो दिन बाद शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने अपनी याचिका में दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी अवैध है, क्योंकि जांच एजेंसी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 47 का ‘स्पष्ट रूप से और घोर उल्लंघन किया।'
बीएनएसएस की धारा 47 किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करने से संबंधित है। शरीफुल ने अजय गवली के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि सभी आवश्यक बरामदगी और तलाश की जा चुकी है, जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी है तथा केवल आरोपपत्र दाखिल करना बाकी है।
जमानत याचिका में कहा गया है कि आरोपी ने जांच में सहयोग किया है और उसे आगे हिरासत में रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। शरीफुल की गिरफ्तारी के समय, उसके पिता ने दावा किया था कि यह गलत पहचान का मामला है। उनका बेटा वह नहीं है जिसे अभिनेता की इमारत के अंदर से सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। हालांकि, पुलिस ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उसने चेहरे की पहचान तकनीक पर भरोसा किया था।