स्कूल बसों पर सुरक्षित वाहन पॉलिसी लागू
जींद (जुलाना) (हप्र) : जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गिरीश कुमार ने सभी स्कूल संचालकों से कहा कि वो अपनी स्कूल बसें सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत ही संचालन करना सुनिश्चित करे। किसी भी प्रकार के अवैध वाहन जैसे ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा व वैन इत्यादि जो सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन नहीं करते ऐसे वाहनों में अपने स्कूल के बच्चों को न ले जाये। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि अवैध वाहनों में आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है। अत: बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए अपने बच्चो को केवल उसी स्कूल बस भेजें जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी के तहत संचालित हो। अपने बच्चे स्कूल बस में भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन से लिखित में घोषणा-पत्र लें कि जिस बस के माध्यम से आपका बच्चा स्कूल जा रहा है,वह बस नंबर सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत संचालन की जा रही है।