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51 साल बाद बदले नियम, डीए को मिलेगी गाड़ी, एसी दफ्तर

12:33 PM Jul 05, 2022 IST

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

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चंडीगढ़, 4 जुलाई

हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अटार्नी (जिला न्यायवादी) की सुविधाओं में सरकार ने बढ़ोतरी की है। अब उनके दफ्तर में एसी भी होगा और सरकारी ड्यूटी के दौरान गाड़ी की सुविधा भी दी जाएगी। एसी दफ्तर की सुविधा उप व सहायक जिला न्यायवादियों को भी दी जाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के नोटिस के बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में दिए जवाब में इसका खुलासा किया है।

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ऑल हरियाणा अटार्नी वेलफेयर एसोसिएशन ने इस मुद्दे को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दस्तक दी थी। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। इसी दौरान यह तय हुआ था कि मुख्य सचिव संजीव कौशल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जिला, उप व सहायक न्यायवादी (डीए, डीडीए व एडीए) को भी दफ्तरों में एसी सुविधा देने का फैसला अब राज्य सरकार ने लिया है।

वर्ष 1971 में जारी हुआ था नोटिफिकेशन : दरअसल, 1971 का एक ऐसा नोटिफिकेशन है, जिसमें किस अधिकारी को कार्यालय में एसी इस्तेमाल करनी की इजाजत है और किसे नहीं, उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। अहम बात यह है कि इस नोटिफिकेशन के तहत कई आईएएस अधिकारियों को भी यह सुविधा नहीं मिल सकती। हालांकि प्रदेश में ऐसे आईएएस-आईपीएस, एचसीएस व एचपीएस ढूंढ़ने को भी नहीं मिलेंगे, जिनके पास सरकारी गाड़ी व एसी दफ्तर की सुविधा न हो।

विभागों, बोर्डों में कार्यरत डीए को सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, तय नहीं 

बहरहाल, मुख्य सचिव संजीव कौशल के साथ हुई बैठक में तय हुआ है कि डिस्टि्रक्ट अटार्नी को सरकार एसी दफ्तर की सुविधा पहले ही दे चुकी है। अब डिप्टी डीए और असिस्टेंट डीए को भी यह सुविधा मिलेगी।

साथ ही,डिस्ट्रिक्ट अटार्नी को सरकारी गाड़ी मुहैया करवाई जाएगी। हालांकि इन निर्देशों में प्रदेश मुख्यालय पर विभिन्न विभागों व बोर्ड-निगमों में कार्यरत डीए (जिला न्यायवादी) को गाड़ी व एसी दफ्तर की सुविधाएं मिलेंगी या नहीं, इसका उल्लेख नहीं है।

मंत्रियों के निजी स्टाफ को लैपटॉप

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्रियों के निजी स्टाफ को भी लैपटॉप की सुविधा दी जाएगी। लैपटॉप वे मार्केट से खरीद सकते हैं और इसका भुगतान सरकार से ले सकते हैं। इसके लिए आईटी डिपार्टमेंट की ओर से लैपटॉप खरीद को लेकर गाइड लाइन तय की हुई है। यह सुविधा स्पेशल सीनियर सेक्रेटरी, सीनियर सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी को दी जाएगी। इनमें मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सभी कैबिनेट व राज्य मंत्रियों, मुख्य सचिव, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव, प्रधान सचिव, अतिरिक्त प्रधान सचिव, सीएम के प्रिंसिपल ओएसडी, ओएसडी, राजनीतिक सचिव का स्टाफ शामिल है।

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