रोहतक अखाड़ा हत्याकांड सजा पर कोर्ट में बहस पूरी, 23 को आएगा फैसला
रोहतक, 21 फरवरी (हप्र)
जाट कालेज अखाड़ा हत्याकांड में बुधवार को एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब 23 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले बुधवार को ही कोर्ट में दोनों आरोपियों की सजा पर दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गई। पुलिस बुधवार को इन दोनों को कड़ी सुरक्षा में सुनारियां जेल से एक एंबुलेंस में लेकर दोपहर साढ़े 11 बजे कोर्ट पहुंची। पेशी के दौरान पुलिस ने कोर्ट परिसर की पूरी गैलरी को खाली करवा दिया गया। एएसजे डॉ. गगनगीत कौर की कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से 45 मिनट तक बहस चली। पीड़ित पक्ष ने अदालत से मांग की कि जघन्य तरीके से छह लोगों की हत्या की गई है। इस केस को अति गंभीर अपराध की श्रेणी में मानते हुए दोषी ठहराए गए कोच सुखविंद्र को फांसी की सजा की मांग की गई। वहीं, सुखविंद्र ने वकील के माध्यम से दया याचिका दायर करते हुए रहम की मांग की गई है। इसमें बताया है कि सुखविंद्र के माता-पिता बुजुर्ग हैं और सुखविंद्र का सात साल का बेटा नाबालिग है, उन्हें इसकी जरूरत है। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब 23 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा।
जाट कॉलेज अखाड़ा में 12 फरवरी 2021 को 3 साल के बच्चे सहित 6 लोगों की हत्या की गई थी और कोच अमरजीत गोली लगने से जख्मी हो गया था। मुख्य आरोपी सोनीपत के बरौदा के सुखविंद्र कोच को स्पेशल कोर्ट की ओर से दोषी करार दे दिया गया है। हथियार सप्लाई करवाने वाले मुज्जफरनगर के गांव राजपुर-छाजपुर निवासी मनोज शर्मा को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है।