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Right to Service Act हरियाणा में PWD की 5 सेवाएं अब RTSA के तहत, तय हुई समय-सीमा

03:43 PM Jun 06, 2025 IST

चंडीगढ़, 6 जून (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने लोक निर्माण विभाग (PWD) की 5 महत्वपूर्ण सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (RTSA) के तहत लाते हुए इनके निपटारे की समय-सीमा तय कर दी है। इस कदम का उद्देश्य लोगों को पारदर्शी, तेज़ और जवाबदेह सेवाएं देना है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है।

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तय समय-सीमा के साथ शामिल सेवाएं

सड़क से प्रवेश/निकासी की अनुमति (क्लीयरेंस)

प्राकृतिक गैस या पाइपलाइन बिछाने की अनुमति

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संचार अवसंरचना (OFC सहित) के लिए अनुमति:

ठेकेदारों की सूचीबद्धता:

छोटे गड्ढों की मरम्मत:

 शिकायत निवारण प्रणाली

इस पहल से निर्माण कार्यों में देरी पर रोक लगेगी और नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी।

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