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पार्ट टाइम व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की वेतन दरों में संशोधन, दो स्लैब बनाये

08:37 AM Jul 03, 2025 IST

चंडीगढ़, 2 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट टाइम और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए वेतन दरों में संशोधन किया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होंगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा इस बारे में अधिसूचना जारी की गई है। संशोधित दरों के अनुसार दो वेतन स्लैब बनाए गए हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अनुसार यदि किसी पार्ट टाइम या दैनिक वेतनभोगी का मासिक वेतन 19,900 रुपये है तो उसका दैनिक वेतन 765 रुपये, प्रति घंटा वेतन 96 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 2487 रुपये वेतन मिलेगा। इसी प्रकार यदि निगम द्वारा किसी कर्मचारी का वेतन 24,100 निर्धारित किया गया है तो उसका दैनिक वेतन 927 रुपये जबकि प्रति घंटा 116 रुपये निर्धारित किया गया है। अगर कोई कर्मचारी महीने में प्रतिदिन एक घंटा काम करता है तो उसे प्रतिमाह 3012 रुपये वेतन मिलेगा।

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महिला कर्मचारियों को प्रति वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे

सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार, सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 25 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, कैलेंडर वर्ष में 30 जून से पहले नियुक्त होने वाली नियमित महिला कर्मचारियों को 20 के स्थान पर 25 जबकि पुरुषों को 10 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 जून से 30 सितंबर के बीच नियुक्त हुई महिला कर्मचारियों को 12 जबकि पुरुषों को 5 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। वहीं, 30 सितंबर के बाद नियुक्त होने वाली महिला कर्मियों को 6 जबकि पुरुषों को 2 आकस्मिक अवकाश मिलेंगे। 30 नवंबर के बाद नियुक्त होने वाली कर्मचारियों को 3 जबकि पुरुषाें को एक आकस्मिक अवकाश मिलेगा। 10 वर्ष की सेवा के दौरान पुरुष कर्मचारियों को 10 दिन, 10 वर्ष से अधिक परन्तु 20 वर्ष से कम की सेवा पर 15 दिन तथा 20 साल की सेवा के बाद 20 का आकस्मिक अवकाश मिलेगा। सरकारी कर्मचारी जिस वर्ष में 10 या 20 साल की सेवा पूरी करता है, वह उस कलैण्डर वर्ष से यह बढ़े हुए अवकाश लेने का हकदार होगा।

एक माह में ले सकेंगे प्रतिपूरक अवकाश

सरकार ने ग्रुप-सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित नियम के तहत यदि कर्मचारी अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे एक माह के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह अवकाश संबंधित छुट्टियों और स्टेशन लीव के साथ भी लिया जा सकता है।

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अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी

अधिसूचना के अनुसार किसी भी परिस्थिति में कुल अवकाश अवधि 16 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि कोई कर्मचारी एक महीने की अवधि के भीतर प्रतिपूरक अवकाश के लिए आवेदन करता है और स्वीकृति प्राधिकारी अनुरोध को अस्वीकार कर देता है, तो अगले 15 दिनों के भीतर छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अन्यथा छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। इसके अलावा, यदि उसी दिन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है या प्रस्तावित है तो प्रतिपूरक अवकाश प्रदान नहीं किया जाएगा।

दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेंगे

इसके अलावा, यदि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कर्मचारी का परिवार या तो दो साल के लिए किराया भत्ता ले सकेगा या सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर दो साल के लिए सरकारी आवास रख सकेगा। यदि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार द्वारा स्वेच्छा से सरकारी आवास दो साल से पहले सुपुर्द कर दिया जाता है तो शेष अवधि के किराया भत्ता नहीं मिलेगा।
* राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी भाग-2 के तहत विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों के अनुबंध की अवधि एक माह के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। अब इन कर्मचारियों का अनुबंध 31 जुलाई, 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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