एनपीएस के तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ, ग्रेच्युटी नहीं
हरीश भारद्वाज/हप्र
रोहतक, 9 जुलाई
वित्त विभाग ने राज्य के 97 सरकारी सहायता प्राप्त-निजी कॉलेजों के नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दिया है। बताया जा रहा है कि उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) ने एनपीएस के तहत सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति व मृत्यु ग्रेच्युटी की मांग के संबंध में सलाह लेने के लिए पिछले साल दिसंबर में विभाग को एक प्रस्ताव भेजा था। लेकिन विभाग ने यह कहकर इनकार कर दिया कि डीसीआरजी (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी) के संबंध में प्रस्ताव एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के कर्मचारियों को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। यह मामला तब उजागर हुआ जब शुक्रवार को डीएचई ने शिक्षकों के मुद्दों पर चर्चा के लिए 19 जून को चंडीगढ़ में हरियाणा फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन (एचएफयूसीटीओ) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के मिनट्स जारी किए। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की मांग 97 सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के लगभग 1600 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों से संबंधित है, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2006 के बाद हुई थी जब राज्य में एनपीएस लागू हुआ था। कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों की तरह लाभ पाने की उम्मीद कर रहे थे।
हरियाणा कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन (एचसीटीए) ने इसे एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ घोर अन्याय बताते हुए राज्य भर में इसका विरोध करने की चेतावनी दी है। एचसीटीए के अध्यक्ष दयानंद मलिक ने कहा कि 2004 में केंद्र और 2006 में हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित एनपीएस में सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का कोई लाभ नहीं दिया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अगस्त 2016 में सभी कर्मचारियों को लाभ बहाल कर दिया था। जनवरी 2017 में राज्य सरकार द्वारा भी इस मुकदमे का पालन किया गया था, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों के कर्मचारियों को निर्णय में शामिल नहीं किया गया था।