रिटायर्ड कर्मियों की कम रकम में बुढ़ापा पेंशन से होगी भरपाई
चंडीगढ़, 19 जुलाई (ट्रिन्यू)
हरियाणा में अब तीन हजार रुपये से कम मासिक पेंशन वाले कर्मचारी भी बुढ़ापा पेंशन के हकदार होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर
दी है।
हरियाणा सरकार में करीब सवा लाख कर्मचारी ऐसे हैं, जिनकी ईपीएफ की पेंशन राशि राज्य में बुढ़ापा पेंशन से भी काफी कम है। प्रदेश में इस समय 3000 रुपये मासिक बुढ़ापा पेंशन मिल रही है। जिसे बढ़ाने को लेकर सरकार मंथन कर रही है। सत्ता में आने पर कांग्रेस छह हजार तो इनेलो-बसपा गठबंधन 7500 रुपये बुढ़ापा पेंशन का वादा कर रही है।
इस बीच, सरकार को पता चला कि प्रदेश में एचएमटी, एमआईटीसी समेत कई विभागों के ऐसे कर्मचारी हैं, जिनकी मासिक पेंशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन से कम है। इन कर्मचारियों को ईपीएफ से पेंशन की राशि एक हजार से लेकर दो हजार रुपये मासिक मिल रही है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने बजट में इन कर्मचारियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की पेंशन के दायरे में लाने का ऐलान किया था।
अब मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा जून माह के दौरान किए गए ऐलान के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके साफ कर दिया है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन या ईपीएफ राशि 3000 से कम है, वे भी बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे। उन्हें अभी मिलने वाली राशि और तीन हजार के अंतर की राशि का भुगतान पेंशन के रूप में सरकार द्वारा किया जाएगा। अधिसूचना में साफ किया गया है कि किसी भी सरकारी, स्वायत्ताप्रदान संस्था से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी की पेंशन के गैप को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के माध्यम से मिलने वाली पेंशन के माध्यम से पूरा किया जाएगा।