भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले रिटायर्ड कर्नल को 10 साल की सजा
फरीदाबाद, 24 दिसंबर (हप्र)
छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म करने वाले दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। यह मामला छह सितंबर 2019 को महिला थाना बल्लभगढ़ में दर्ज कराया गया था। पीड़िता गुरुग्राम में परिवार सहित रहती है। उस समय उनका 60 वर्षीय जेठ यहां सेक्टर-नौ में रहता था। वह सेवानिवृत्त कर्नल था। इनके पास की सास-ससुर रहते थे। 23 अगस्त 2019 को उनके ससुर को कैंसर की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इसलिए वह यहां ससुर को देखने आई हुई थी और अपने जेठ के घर ठहरी हुई थी। चार सितंबर 2019 की रात को जेठानी ससुर के पास अस्पताल में थी। घर पर वह और उसका जेठ था। रात को उसके जेठ ने उसे अपनी बातों में बहला-फुसला लिया और कमरे में ले जाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
विरोध करने पर उसे धमकी दी गई। अगले दिन इस बारे में अपने परिजन को बताया। फिर पुलिस को शिकायत दी। अदालत में इस मामले को लेकर 15 लोगों की गवाही हुई थी। 25 दस्तावेज के आधार पर दोषी को सजा सुनाई गई।