मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

'मेडिकल पीजी में मूल निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक'

08:08 AM Jan 30, 2025 IST
featuredImage featuredImage

नयी दिल्ली, 29 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि किसी राज्य द्वारा स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मूल निवास आधारित आरक्षण असंवैधानिक है। अदालत ने कहा, किसी विशेष राज्य में रहने वालों को मेडिकल कॉलेजों सहित शैक्षणिक संस्थानों में 'आरक्षण' का लाभ केवल एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में एक निश्चित डिग्री तक ही दिया जा सकता है। पीजी चिकित्सा में विशेषज्ञ डॉक्टरों के महत्व को देखते हुए ‘निवास' के आधार पर आरक्षण देना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।' शीर्ष न्यायालय ने कहा कि राज्य कोटे की सीटें, संस्थान-आधारित आरक्षण की उचित संख्या के अलावा, अखिल भारतीय परीक्षा में योग्यता के आधार पर ही भरी जानी चाहिए।

Advertisement

Advertisement