भ्रामक विज्ञापन पर रेरा ने लगाया 25 लाख का जुर्माना
गुरुग्राम, 21 फरवरी (हप्र)
रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दीनदयाल जन आवास योजना-2016 का भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने प्रमोटर यशवी होम्स प्राइवेट लिमिटेड पर 25 लाख का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने इस मामले में स्वत: संज्ञान किया और कार्रवाई की। मामले के अनुसार, यशवी होम्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-3, फरूखनगर, गुरुग्राम में आवासीय परियोजना विकसित कर रहा है। इस नीति को दीनदयाल आवास योजना-2016 के नाम से जाना जाता है, जबकि विज्ञापन में इसका शीर्षक ‘दीनदयाल जन आवास योजना 2024’ दिया गया, जो गलत एवं भ्रामक है। आरोप है कि इसके अलावा नियमों के तहत आवश्यक परियोजना के पंजीकरण नंबर और प्राधिकरण की वेबसाइट के पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया। पंजीकरण के समय प्रमोटर द्वारा प्रस्तुत लेआउट योजना में स्कूल, क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट आदि जैसी सुविधाओं का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन प्रमोटर ने विज्ञापन में इसका उल्लेख किया है। रेरा के प्रवक्ता ने कहा कि विज्ञापन में जिन सुविधाओं का वादा किया गया है, वे परियोजना के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार नहीं हैं। प्रावधानों के तहत कोई भी प्रमोटर अपार्टमेंट, प्लॉट या भवन की लागत का दस प्रतिशत से अधिक की राशि अग्रिम भुगतान या आवेदन शुल्क के रूप में स्वीकार नहीं करेगा।