पंजीकरण नियमों के उल्लंघन पर हरेरा ने प्रमोटर पर किया 1.5 करोड़ का जुर्माना
गुरुग्राम, 21 अगस्त (हप्र)
हरियाणा रीयल एस्टेट प्रमोटर मैसर्ज 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2012 में हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने के बारह साल बाद भी अपनी परियोजना का पंजीकरण न कराने और परियोजना में नियमों के विरुद्ध तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने जैसे उल्लंघन के चलते हरेरा गुरुग्राम ने प्रमोटर पर 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने निर्माण पूरा करने और घर खरीदारों को यूनिट सौंपने के लिए उक्त परियोजना के पंजीकरण की मांग करने वाले प्रमोटर के आवेदन की जांच के बाद कार्रवाई की। जांच में पता चला कि यह अभी भी एक चालू परियोजना थी, जिसमें प्रमोटर ने हरेरा पंजीकरण प्राप्त किए बिना घर खरीदारों को इकाइयां बेचकर तीसरे पक्ष के अधिकार बनाए थे।
अधिनियम 2016 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी से लाइसेंस प्राप्त करने के बाद, किसी प्रमोटर के लिए तीसरे पक्ष के अधिकार और विज्ञापन बनाने से पहले हरेरा के साथ अपनी परियोजना को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। हरेरा के आदेश में कहा गया है कि चल रही परियोजना का पंजीकरण न करने के लिए अधिनियम की धारा 59 के तहत 1.5 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है। प्राधिकरण ने पहले प्रमोटर को एक शो कॉज नोटिस भेजा था। प्राधिकरण ने कहा, 'आपके पास परियोजना के लिए पूर्णता/कब्जा/आंशिक कब्जे का प्रमाणपत्र नहीं है, इसलिए, आपकी परियोजना अधिनियम और हरियाणा रियल एस्टेट नियमों के तहत सुरक्षित नहीं है।' मैसर्ज 1000 ट्रीज हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम के सेक्टर 105 में सेंक्चुरी 105 नामक एक ग्रुप हाउसिंग परियोजना विकसित कर रही है।