अवैध कब्जे हटाकर सड़क निर्माण करें शुरू : उपायुक्त
रोहतक, 21 जनवरी (हप्र)
उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी को निर्देश दिए कि वे गांव रिठाल नरवाल में 26 जनवरी के बाद सभी अवैध कब्जे हटवाएं। उन्होंने कहा कि उपमंडलाधीश द्वारा 22 जनवरी से इस गांव में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाएं।
उपायुक्त स्थानीय जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए हॉल में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक में शिकायतों की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने रिठाल नरवाल ग्राम पंचायत से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए उपरोक्त आदेश दिए। परिवेदना समिति की मासिक बैठक के एजेंडे में 17 शिकायतें शामिल थीं, जिनमें से 11 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया तथा लंबित 6 शिकायतों बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में प्रदेश के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार कहीं अन्य व्यस्तता के दृष्टिगत उपायुक्त ने शिकायतें सुनीं। उन्होंने स्थानीय कैलाश कॉलोनी निवासी सुनीता शर्मा की फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने व आरक्षण का गलत लाभ उठाने से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एनसीईआरटी को संबंधित अध्यापक का जेबीटी का डिप्लोमा रद्द करने की सिफारिश भिजवाएं। उन्होंने कहा कि फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त करने वाले अध्यापक का चयन रद्द करवाने बारे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी तथा फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाए। इससे पूर्व महम के उपमंडलाधीश ने जानकारी दी थी कि तहसीलदार की जांच में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने की शिकायत सही पाई गई है।
इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त धर्मेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारणिया, सहायक आयुक्त प्रशिक्षु अभिनव सिवाच, उपमंडलाधीश आशीष कुमार, दलबीर सिंह फौगाट व सुभाष चंद्र जून, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की सचिव मेजर गायत्री अहलावत, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त भूपेंद्र सिंह व नवदीप सिंह, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के संपदा अधिकारी मुकुंद तंवर, नगराधीश अंकित कुमार सहित विभिन्न विभागों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे।
अवैध कब्जों को नहीं कर सकते नियमित
उपायुक्त ने हिसार जिला के बड़छपर निवासी राजकुमार यादव की शिकायत की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले को रेरा में भेजा जाए तथा हरियाणा विकास शहरी प्राधिकरण के संपदा अधिकारी इस मामले की निगरानी करें। उन्होंने जिला नगर योजनाकार को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायतकर्ता को मकान, फ्लैट का नक्शा उपलब्ध करवाया जाए। उन्होंने स्थानीय फ्रेंडस कॉलोनी निवासियों की खसरा संख्या 574 रास्ता पर अनाधिकृत कब्जे से संबंधित शिकायत की सुनवाई करते हुए नगर निगम के अधिकारियों को तुरंत अनाधिकृत कब्जे हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार रास्ते पर कब्जे को कभी नियमित नहीं किया जा सकता है।