शिक्षक को राहत : हाईकोर्ट ने मंत्री के डीओ नोट पर हुए तबादले पर लगाई रोक
शिमला, 7 मई (हप्र)
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राजस्व, बागवानी और जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी के डीओ नोट पर हुए एक शिक्षक के तबादले पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ता को वर्तमान तैनाती स्थल पर सेवा जारी रखने की अनुमति दी है। यह आदेश न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ ने जारी किया। याचिकाकर्ता टीजीटी आर्ट्स पद पर कार्यरत है, जिसे 1 मई को शिमला जिले के जीएसएसएस ज्योरी से कुल्लू जिले के जीएमएस थरला में स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह तबादला आदेश मंत्री के डीओ नोट पर जारी किया गया है, जबकि उन्होंने अपना निर्धारित कार्यकाल अभी पूरा नहीं किया है। उन्होंने 13 सितंबर, 2022 को वर्तमान पदभार ग्रहण किया था। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह एक प्रशिक्षित एसोसिएट एनसीसी अधिकारी हैं और 20 फरवरी 2025 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे अधिकारी को केवल उसी संस्थान में तैनात किया जा सकता है जहां एनसीसी गतिविधियां हों, जबकि नए स्थान पर एनसीसी गतिविधियां मौजूद नहीं हैं।
कोर्ट ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान की और आदेश दिया कि वह अपनी वर्तमान तैनाती पर सेवा जारी रख सकते हैं।