बड़ा भवन बनाने या तोड़ने से पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी
करनाल, 1 जुलाई (हप्र)
वायु प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नियमों का पालन नहीं करने पर 8 प्रोजेक्ट के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। इतना ही नहीं इनकी बिजली सप्लाई रोकने के लिए निगम को भी पत्र लिखा है। केंद्र सरकार के आदेशों के अनुसार, 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लॉट पर निर्माण या तोड़फोड़ कार्य का वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इतना ही नहीं नियमों के अनुसार काम नहीं हुआ तो प्रदूषण कंट्रोल टीमें एक लाख रुपए तक जुर्माना लगा सकती हैं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में निर्माण या तोड़फोड़ कार्य के लिए सभी परियोजना ठेकेदारों, बिल्डरों, व्यक्तियों या प्राधिकरण उपक्रमों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए निर्देश दिये हैं। नियमों की अवेहलना करने वालों पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।