कमर्शियल प्रॉपर्टी को अलग-अलग मंजिलों में पंजीकृत करने से बढ़ेगा निवेश
गुरुग्राम, 3 सितंबर (हप्र)
हरियाणा में जल्द ही कॉलोनियों में स्थित प्रॉपर्टीज में कमर्शियल एन्टीटीएस के रूप में इंडिपेंडेंट फ्लोर को पंजीकृत करने का अवसर मिल सकता है। यह विस्तार उस प्रावधान की पहुंच को व्यापक बनाता है, जो वर्तमान में केवल रेजिडेंशियल यूनिट्स के पंजीकरण से संबंधित है। हरियाणा शहरी क्षेत्रों का विकास और विनियमन (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023, जो कानून की धारा 3-सी को संशोधित करता है और राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया गया था, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि पंजीकरण प्रत्येक फ्लोर पर एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल यूनिट्स तक ही सीमित रहेगा।
इस बारे में सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा कि हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं। यह दूरदर्शी निर्णय है, जो निस्संदेह राज्य में निवेश और व्यापार विकास को प्रोत्साहित करेगा। यह संशोधन व्यवसायों, निवेशकों और उद्यमियों के लिए अवसर खोलेगा। ओमेक्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल ने कहा कि यह सरकार का प्रगतिशील कदम है। इससे राज्य में रियल एस्टेट विकास, विशेषकर कमर्शियल सेगमेंट को बढ़ावा मिलेगा। यह एक संपन्न कारोबारी माहौल बनाने और अनुकूल कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। रहेजा डेवलपर्स के नयन रहेजा ने कहा कि यह कमर्शियल रियल एस्टेट सेगमेंट के विकास को बढ़ावा देगा। इस कदम से मांग पैदा होगी, जिससे रेजिडेंशियल प्लॉट्स की कीमतों में वृद्धि होगी। इस बारे में एमआरजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत गोयल ने कहा कि यह कदम निस्संदेह निवेश पर रिटर्न को मजबूत करेगा। अंसल हाउसिंग के डायरेक्टर कुशाग्र अंसल ने कहा कि बढ़ते शहरों के बदलते परिदृश्य के संबंध में सरकार का यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए आर्थिक उन्नति को बढ़ावा देगा।