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वकीलों को कोट-गाउन पहनने से छूट संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

07:31 AM Sep 18, 2024 IST

नयी दिल्ली, 17 सितंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अधिवक्ताओं को गर्मियों के दौरान अदालतों में काला कोट एवं गाउन पहनने से छूट देने संबंधी एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘आखिरकार यह शिष्टाचार का मामला है। आपको उचित पोशाक पहननी चाहिए। आपको कुछ तो पहनना होगा। आप ‘कुर्ता पायजामा’ या शॉर्ट्स एवं टी-शर्ट पहनकर भी जिरह नहीं कर सकते...।’ जनहित याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी को पीठ ने हालांकि, इस मुद्दे पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल तथा केंद्र को एक प्रतिवेदन सौंपने की अनुमति दी और इसके साथ ही यह भी कहा कि इस संबंध में वे निर्णय कर सकते हैं। त्रिपाठी ने जब कहा कि अधिकवक्ताओं को गर्मियों के मौसम में कोट एवं गाउन पहनने से छूट दी जा सकती है, तो जस्िटस चंद्रचूड़ ने कहा कि राजस्थान और बेंगलुरू का मौसम समान नहीं, इसलिये इस पर संबंधित बार काउंसिल को निर्णय करने दीजिये। याचिकाकर्ता बार काउंसिल में तथा सरकार को प्रतिवेदन दे सकते हैं।

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