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आरटीआई के तहत चुनावी बॉन्ड का खुलासा करने से इनकार

06:54 AM Apr 12, 2024 IST
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नयी दिल्ली, 11 अप्रैल (एजेंसी)
भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ‘सूचना का अधिकार' (आरटीआई) अधिनियम के तहत निर्वाचन आयोग (ईसी) को दिए गए चुनावी बॉन्ड के विवरण का खुलासा करने से इनकार कर दिया, भले ही रिकॉर्ड आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक हो चुका है। बैंक ने दावा किया है कि यह वायदे के अनुरूप संभालकर रखी गई व्यक्तिगत जानकारी है।
गौर हो कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी योजना को असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमानी करार देते हुए एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह पूरा विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपे। बाद में इसे निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया गया। बैंक ने आरटीआई अधिनियम के तहत दी गई छूट से संबंधित दो धाराओं का हवाला देते हुए जानकारी उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया। ये धाराएं 8(1)(ई) और 8(1)(जे) हैं। पहली धारा न्यासीय क्षमता में रखे गए रिकॉर्ड से संबंधित है तो दूसरी व्यक्तिगत जानकारी उपलब्ध कराने को निषिद्ध करती है। केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी और एसबीआई के उप महाप्रबंधक की ओर से बुधवार को आरटीआई कार्यकर्ता कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा को दिये गये जवाब में कहा गया, ‘आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीदारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है और इसलिए, इसका खुलासा नहीं किया जा सकता।' बत्रा ने रिकॉर्ड के खुलासे के खिलाफ एसबीआई के मामले का बचाव करने वाले वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बैंक की ओर दी गयी फीस की रकम का भी ब्योरा मांगा था, हालांकि यह कहते हुए संबंधित जानकारी देने से इनकार कर दिया गया कि यह जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की है।

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