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सीएम विंडो पर शिकायतों का निवारण अब होगा और प्रभावी

08:19 AM Mar 02, 2024 IST
सीएम विंडो पर शिकायतों का निवारण अब होगा और प्रभावी
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 1 मार्च
हरियाणा सरकार ने सीएम विंडो कार्यक्रम की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है। जिसका उद्देश्य सीएम विंडो पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री के एडवाइजर (सीएम विंडो) देवेंद्र सिंह द्वारा इस संदर्भ में सभी प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि सीएम शिकायत पोर्टल को ऑटो अपील सिस्टम (एएएस) के साथ एकीकृत किया है।
हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत अधिसूचित सेवा संबंधी कमियों से संबंधित सभी शिकायतें तुरंत ऑटो अपील सिस्टम को भेज दी जाएंगी। इसके बाद शिकायतें विभाग के उपयोगकर्ता नोडल अधिकारी के खाते में दिखाई देने लगेंगे, इसे एएएस के नामित अधिकारी को आगे भेज देगा। आरटीएस अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी आती है तो ऐसा करने के बाद नामित अधिकारी द्वारा की जाने वाली संबंधित शिकायतों से यह पता चलेगा कि नागरिक ने उचित माध्यम से सेवा के लिए आवेदन किया है या नहीं।
उस समय नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि नामित अधिकारी शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर नागरिक को कॉल करेगा और उसे उचित माध्यम से सेवा के लिए आवेदन करने की सुविधा देगा। एक बार यह सेवा लागू हो जाने पर अधिकारी आवेदन के प्रासंगिक विवरण के साथ एक अंतरिम उत्तर अपलोड करेगा। इसके बाद किसी भी अधिकारी या सीएम कार्यालय के अधिकारी को ऑटो अपील सिस्टम शिकायत वापस करने की अनुमति नहीं होगी। अपडेट एसओपी के अनुसार, अब कॉल सेंटर से फीडबैक, रिकॉर्डिंग और टिप्पणियां सीएम कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने से पहले प्रशासनिक सचिव और सभी अधिकारियों के लिए उपलब्ध होंगी। चूंकि शिकायत करने वाले अधिकारी द्वारा अपलोड की गई एटीआर तत्काल वरिष्ठ अधिकारी के अलावा कॉल सेंटर को भेज दी जाएगी।
यदि विभाग के समाधान के दावे और कॉल सेंटर द्वारा प्राप्त नागरिक की प्रतिक्रिया के बीच विरोधाभास होगा तो यह समझा जाएगा कि वांछित शिकायत का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे मामले को प्रशासनिक सचिव द्वारा आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु विभाग के नामित अधिकारी को वापस भेजने की आवश्यकता होगी। इस बदलाव को पोर्टल में भी शामिल कर लिया गया है।

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कामगार महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना शुरू

हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए अहम कदम उठाया है। अब कामगार महिलाओं को दूसरा बच्चा होने पर भी प्रदेश सरकार की ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना के तहत पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भावस्था में मजदूरी के दौरान व स्तनपान करवाने वाली महिलाओं में पोषणयुक्त आहार की पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता’ योजना शुरू की है। योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर लाभ दिया जाता है लेकिन अब सरकार ने दूसरे बच्चे के रूप में लड़के को जन्म देने वाली अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

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