दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद
सोनीपत (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 15 महीने की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गन्नौर निवासी एक व्यक्ति ने 25 अगस्त, 2022 को गन्नौर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि सुबह उसकी दो बेटियां उसके साथ एमडीएम ऑफिस के पास काम से आई थी। काम निपटने के बाद दोनों को आटो में बैठाकर घर भेज दिया था। उनकी 15 वर्षीय छोटी बेटी घर नहीं पहुंची थी। उन्होंने उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 29 अगस्त, 2022 को लडक़ी को गांव जौली निवासी वेदप्रकाश उर्फ अनिल के पास से बरामद किया था। वह उनके पड़ोस में रहता था। लड़की के अदालत में बयान दर्ज कराए गए थे। जिसने बताया था कि वेदप्रकाश ने उसे करनाल के होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म के साथ ही 6 पॉक्सो व बाद में एससीएसटी एक्ट भी दर्ज किया था।