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पाकिस्तान के पक्ष में लगाए थे नारे, सजा मिली तिरंगे को 21 बार सलामी

08:04 AM Oct 23, 2024 IST
पाकिस्तान के पक्ष में लगाए थे नारे  सजा मिली तिरंगे को 21 बार सलामी
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भोपाल, 22 अक्तूबर (एजेंसी)
पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का आरोपी व्यक्ति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर मंगलवार को यहां एक पुलिस थाने पहुंचा और ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी।
फैजान नाम के व्यक्ति को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि वह यहां स्थित मिसरोद पुलिस थाने में महीने के पहले और चौथे मंगलवार को तिरंगे को सलामी दे और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाए। मिसरोद पुलिस थाने के प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने बताया, ‘हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, फैजान आज महीने के चौथे मंगलवार को पुलिस थाने आया और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी। यह मीडिया की मौजूदगी में हुआ और इसकी वीडियोग्राफी भी की गई।’
फैजान ने कहा कि रील बनाना और इस तरह के (पाकिस्तान समर्थक) नारे लगाना एक बड़ी गलती थी और उसे इसका पछतावा है। उसने कहा, ‘किसी को भी देश के खिलाफ नहीं जाना चाहिए।’ उसने कहा कि वह अपने दोस्तों से इस तरह की रील न बनाने का अनुरोध करता है। फैजान उर्फ ​​फैजल को इस साल मई में मिसरोद पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 बी के तहत एक मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। वह एक वीडियो में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए देखा गया था। हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल ने 15 अक्तूबर को जारी आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जो उसके अंदर उस देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा कर सकती है, जहां उसका जन्म हुआ और वह रह रहा है।

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