मानहानि मामले में राहुल गांधी को जमानत, कर्नाटक में भाजपा ने कराया था केस दर्ज
बेंगलुरू, सात जून (भाषा)
Rahul Gandhi granted bail: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के एक मामले में यहां एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी।
मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में कथित रूप से ‘अपमानजनक' विज्ञापन जारी करने से संबंधित है। इनमें राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार पर 2019 से 2023 तक शासन के दौरान बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया गया था।
STORY | Rahul Gandhi appears before Bengaluru court, granted bail in defamation case filed by BJP
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VIDEO: Congress leader Rahul Gandhi (@RahulGandhi) leaves from City Civil Court, #Bengaluru, after being granted bail in a defamation case.
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— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2024
अदालत ने एक जून को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार को इस मामले में जमानत दी थी। वे अदालत के समक्ष पेश हुए थे। न्यायाधीश के एन शिवकुमार ने राहुल गांधी को सात जून को निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
राहुल ने पिछली दो सुनवाइयों में निजी तौर पर पेश होने से छूट मांगने के लिए शुक्रवार को अदालत से माफी मांगी। अदालत ने उनकी माफी को स्वीकार किया और उन्हें 75 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी।
अदालत में राहुल के साथ सिद्धरमैया और शिवकुमार भी उपस्थित थे। भाजपा ने जून 2023 में दायर अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आरोपियों द्वारा कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के सभी प्रमुख अखबारों में 5 मई, 2023 को ‘भ्रष्टाचार का रेट कार्ड' और ‘40 प्रतिशत कमीशन सरकार' शीर्षकों से जारी विज्ञापनों में झूठे आरोप लगाए गए हैं।
भाजपा ने शिकायत में आरोप लगाया कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाते शिवकुमार और तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के नाते सिद्धरमैया के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे।
भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने ‘एक्स' खाते पर इस ‘मानहानिकारक विज्ञापन' का एक पोस्ट डाला था। अदालत में राहुल गांधी के व्यक्तिगत रूप से पेश होने के बाद भाजपा ने ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में लिखा, ‘‘नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर बाहर आए आरोपी श्री राहुल गांधी, आपका नम्मा बेंगलुरु में स्वागत है। हम आपको कर्नाटक में हमारे नेताओं के खिलाफ आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी भ्रामक और अपमानजनक विज्ञापनों के लिए भारतीय कानूनों के परिणामों का सामना करने के लिए भी आमंत्रित करते हैं, जिन्हें आप आज तक साबित करने में विफल रहे हैं।"
राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई टली, अगली तारीख 18 जून
उधर, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए अदालत में चल रहे मुकदमे की सुनवाई शुक्रवार को टल गई।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दीवानी के एक अधिवक्ता का निधन होने के कारण शुक्रवार को कचहरी में शोक सभा हुई और राहुल गांधी के मामले की सुनवाई टल गई।
अब सुनवाई 18 जून को होगी। मानहानि मामले में राहुल गांधी फरवरी माह में अदालत में हाजिर हुए थे और उन्हें अदालत द्वारा जमानत दे दी गई थी।