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अनुसूचित जाति के लिए नौकरी कोटे में कोटा लागू

07:37 AM Nov 14, 2024 IST
अनुसूचित जाति के लिए नौकरी कोटे में कोटा लागू
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 13 नवंबर
हरियाणा में वंचित अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी नौकरियों में एससी वर्ग के लिए तय 20 प्रतिशत कोटे (आरक्षण) में वर्गीकरण का फैसला प्रदेश में बुधवार से लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत पिछले दिनों हरियाणा मंत्रिमंडल ने फैसले को मंजूरी दी थी। बुधवार को सीएम ने विधानसभा में इसका ऐलान किया। फिर मुख्य सचिव की वेबसाइट पर इसके आदेश भी जारी हो गए।
इन आदेशों के बाद अब राज्य में एससी-एसटी के 20 प्रतिशत आरक्षण के कोटे में कोटा लागू हो गया है। अब सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत कोटा वंचित अनुसूचित जातियों के लिए और 10 प्रतिशत कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के लिए होगा। यहां बता दें कि हरियाणा में अन्य अनुसूचित जाति श्रेणी में 15 तथा वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में 66 जातियां शामिल हैं। इस फैसले का सबसे अधिक लाभ वंचित अनुसूचित जाति श्रेणी में शामिल 66 जातियों के लोगों को मिलेगा, जिनके लिए नौकरियों के अवसर लगातार कम होते जा रहे थे। हरियाणा, देश में ऐसा पहला राज्य है, जहां सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बाद कोटे में कोटा लागू किया गया है। विधानसभा में सदन में जब इसका ऐलान किया तो भाजपा विधायकों ने मेजें थपथपा कर इसका स्वागत किया। 18 अक्तूबर को हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षण में उपवर्गीकरण का निर्णय लिया था। एससी जातियों लिए बनाए आरक्षण में ग्रुप-ए, बी और सी में अन्य अनुसूचित जातियों को ज्यादा लाभ मिला है। वहीं ग्रुप-डी की सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों को अधिक लाभ मिला है।
भर्ती में वंचित अनुसूचित जातियों और अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अंतर-वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई कॉमन मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। वर्तमान रोस्टर प्रणाली के भीतर प्रत्येक ब्लॉक के लिए अलग-अलग रोस्टर अंक निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

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खाली नहीं रखे जाएंगे पद

एससी जातियों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली अन्य अनुसूचित जातियां और दूसरी वंचित अनुसूचित जातियां (डीएससी)। यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो ही अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति मिलेगी। 10 प्रतिशत कोटा अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाएगी।

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