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सरहौल बॉर्डर से खेड़की टोल तक लगायें ‘नो हॉन्किंग जोन’ के साइनबोर्ड : एडीसी

10:12 AM Aug 23, 2023 IST
गुरुग्राम में सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित करते एडीसी हितेश कुमार मीणा। -हप्र

गुरुग्राम, 22 अगस्त (हप्र)
ज़िला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक एडीसी हितेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने एवं सड़क सुरक्षा मानकों के पालन के लिए समिति में शामिल विभिन्न विभागों के द्वारा उठाए गए कदमों के सन्दर्भ में समीक्षा की गई। एडीसी हितेश कुमार मीणा ने कहा कि शहर में ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पूर्व में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर सरहौल बॉर्डर से लेकर खेड़की टोल तक नो हॉन्किंग जोन बनाने का जो निर्णय लिया गया था उसमें प्रत्येक 200 मीटर पर ‘नो हॉन्किंग जोन’ के साइनबोर्ड लगाने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाना सुनिश्चित करें।
एडीसी ने बैठक में इफको चौक से महावीर चौक, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड़, उद्योग विहार स्थित राव गजराज सिंह मार्ग व पालम विहार से सेक्टर 5 मार्ग पर बरसात के कारण हुए गड्ढों को भी जल्द भरने के निर्देश दिए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी एवं सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण जितेंद्र सिंह गहलावत ने सडक़ सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी को लेकर गठित जिला स्तरीय कमेटी के समक्ष एजेंडे में शामिल 22 बिंदुओं को प्रस्तुत किया।

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यह रहे मौजूद

इस अवसर पर सोहना के एसडीएम प्रदीप सिंह, गुरुग्राम के एसडीएम रविंद्र यादव, बादशाहपुर के एसडीएम सतीश यादव, सीटीएम दर्शन यादव, पटौदी के एसडीएम संदीप अग्रवाल, एसीपी ट्रैफिक(हेडक्वार्टर) प्रियांशु दीवान सहित सड़क सुरक्षा कमेटी के सदस्य अधिकारीगण व राहगीरी फाउंडेशन आदि संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले वाहनों को किया जाएगा इंपाउंड

बैठक में समीक्षा करते हुए यह विषय भी आया कि अधिकांश स्कूलों में स्कूल की यातायात व्यवस्था के लिए प्राइवेट ट्रांसपोर्टर की सेवाएं ली जा रही हैं। ये बसें सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के निर्धारित मानकों का पालन न करने व स्कूल बस के लिए कलर कोड के नियमों का भी उल्लंघन कर रही हैं। एडीसी ने निर्देश दिए कि किसी भी स्कूल में ऐसी बसें पाई जाती हैं तो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट कैंसिल करें। यदि इसके बावजूद भी वे संबंधित बस का संचालन करते हैं तो उसे इम्पाउंड किया जाए।

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