For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

पंजाब के ‘आप’ विधायक कुलवंत सिंह व कंपनी पर गुरुग्राम में ठगी का केस

07:30 AM Jul 31, 2024 IST
पंजाब के ‘आप’ विधायक कुलवंत सिंह व कंपनी पर गुरुग्राम में ठगी का केस
आम आदमी पार्टी के विधायक (पंजाब) और उनकी कंपनी का कार्यालय। -हप्र
Advertisement

गुरुग्राम, 30 जुलाई (हप्र)
डीएलएफ फेज-2 थाना में पंजाब के एसएएस नगर विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह व उनकी रियल एस्टेट कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके उन्होंने ठगी की। यह एफआईआर नामी रियल एस्टेट कंपनी एमजीएफ की तरफ से करवायी गई है।
एमजीएफ की ओर से डीएलएफ फेज-2 पुलिस थाना में शिकायत देकर कहा गया कि कुलवंत सिंह व उनकी रियल एस्टेट कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. ने उनकी जमीन पर प्रोजेक्ट बनाया। उनके बीच हुए करार के तहत जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. ने प्रोजेक्ट बेच कर एमजीएफ को करीब 180 करोड़ देने थे। एमजीएफ का आरोप है कि कुलवंत सिंह व उनकी कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. ने उन्हें मात्र 24 करोड़ 10 लाख रुपये ही दिए। यह रुपये भी दिसम्बर 2020 तक दिए थे। बाकी के 156 करोड़ रुपये देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जनवरी 2021 से कोई पैसा जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. ने एमजीएफ को नहीं दिया है।
एमजीएफ ने यह भी कहा है कि जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. कंपनी के साथ 31 अक्टूबर, 2018 को एक समझौते के तहत नया एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें पंजाब के मोहाली स्थित सेक्टर-94 में 117.098 एकड़ जमीन में से एमजीएफ की 58.77 एकड़ जमीन व जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. की 59.138 एकड़ जमीन थी। इस जमीन को डेवलप करने के लिए जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके डेवलप होने के बाद एमजीएफ के पास 82009 वर्ग गज रिहायशी व 7023 वर्ग गर्ज व्यावसायिक क्षेत्र आना था। इस डेवलप एरिया को सेल करने के लिए जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. को ही अधिकार दिए गए थे। इस समझौते में दिसम्बर 2018 से दोनों कंपनियों ने अलग-अलग इन्स्टॉलमेंट तय की थी। जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. की ओर से एमजीएफ को 180 करोड़ 41 लाख 98 हजार रुपये देने का समझौता हुआ। अदालत में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि 2013 में एक एग्रीमेंट जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा.लि. के साथ हुआ था। उसमें कुल जमीन 60.89 एकड़ में से एग्रीमेंट में एमजीएफ की 51.98 एकड़ दर्ज की गई।
इस तरह से दस्तावेजों में ही फर्जीवाड़ा किया गया। करीब 9 एकड़ जमीन फर्जीवाड़े से हड़प ली गई। इससे एमजीएफ को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। अदालत की ओर से इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह व उनकी कंपनी जनता लैंड प्रमोटर्स प्रा. लि. पर एफआईआर के आदेश दिए गए हैं।

Advertisement

Advertisement
Advertisement