Punjab: नशा तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में भोला सहित 17 आरोपी दोषी करार
चंडीगढ़, 30 जुलाई (भाषा)
Punjab drug smuggling case: पंजाब की एक विशेष अदालत ने नशा तस्करी से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ‘सरगना' जगदीश सिंह उर्फ भोला सहित 17 आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि मोहाली स्थित विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने पहलवान से पुलिसकर्मी और फिर ‘मादक पदार्थ माफिया' बने भोला तथा एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो को 10 साल जेल की सजा सुनाई है।
सूत्रों के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने 2015 में 24 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से सात को या तो भगोड़ा घोषित कर दिया गया या फिर जांच के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।
सूत्रों ने 'पीटीआई-भाषा' से कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोप पत्र में नामित सभी 17 आरोपियों को एंटी मनी लांड्रिंग लॉ के तहत दोषी ठहराया गया है।
भोला के अलावा दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में संदीप कौर, जगमिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरुमीत कौर, सुखजीत सिंह सुक्खा, सुखराज सिंह, गुरदीप सिंह मनचंदा, अमरजीत कौर, देविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बजाज, सुनील बजाज, अंकुर बजाज, दलीप सिंह मान और मनप्रीत सिंह शामिल हैं।
यह मामला पंजाब में करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह से संबंधित है, जिसका 2013-14 के दौरान भंडाफोड़ हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज मामले में भोला को जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था।