वकील पर हमला करने वालों को सजा
शिमला, 1 अक्तूबर (हप्र)
राजधानी शिमला में वकील पर हमला कर गंभीर चोटें पहुंचाने के मामले में चार दोषियों को जिला न्यायालय शिमला ने साढ़े तीन साल के कठोर कारावास व 25000 रुपये मुआवजा अदा करने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिमला प्रवीण गर्ग ने बरमु गांव के पुष्पेंदर, नरेंद्र उर्फ़ नीनू व प्रदीप ठाकुर और केल्टी निवासी वीरेंदर ठाकुर उर्फ़ बिंदु के खिलाफ अभियोग साबित होने के पश्चात यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक शिकायतकर्ता जितेंद्र ठाकुर ने सदर पुलिस थाना शिमला में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 4 नवंबर, 2012 को उसका और उसके भाई मोहन का प्रदीप, नरेन्द्र, पुष्पेन्द्र आदि अभियुक्तों के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद अभियुक्तों ने उनकी पिटाई की जिसकी शिकायत उन्होंने सदर थाने में दर्ज करवाई थी। इसके बाद अगले दिन 5 नवंबर, 2012 को शाम करीब 6 बजे जब वह और उनका भाई अपनी अपनी गाड़ियों से शिमला के भराड़ी के नजदीक अपने गांव बरमु जा रहे थे। जैसे ही वे अपर केल्टी पहुंचे तो अभियुक्तों ने उनका रास्ता रोक पत्थरों, डंडों, लोहे की छड़ों इत्यादि से उन पर जानलेवा हमला कर दिया।