भिवानी में नए खाद-बीज अधिनियम का विरोध, विक्रेताओं ने बंद रखीं दुकानें
भिवानी (हप्र) :
जिले के खाद-बीज और कीटनाशक विक्रेताओं ने 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर दी हैं। व्यापारियों ने सरकार द्वारा कीटनाशक अधिनियम में सजा का प्रावधान करने के विरोध में दुकानें बंद की हैं। खाद-बीजों के व्यापारियों ने सरकार से कानून में किए संशोधन के विरोध में हड़ताल की है। भिवानी में आज बीज-खाद एवं फसलों में डाले जाने वाले कीटनाशक दवाओं पर बनाए कानून के विरोध में 7 दिन के लिए दुकानें बंद कर दीं। कानून हटाने के लिए व्यापारियों ने पहले भी एक बैठक बुलाकर सरकार के नाम प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जा चुका है। बैठक में व्यापारियों ने बीज और कीटनाशक दवा के सैंपल सब डिवीजन आने से नॉन बेलेबल वारंट का कानून गलत बताया और इसे वापस लेने के लिए सरकार को पत्र भेजा है। उनकी मांग है कि सरकार द्वारा पेस्टिसाइड पर संशोधन कर कानून में बनाए कारावास के प्रावधान को वापस लिया जाए। जिला खाद बीज विक्रेता एसोसिएशन के प्रधान सुनील बॉक्सर ने बताया कि खाद, बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन जाने से नकली साबित नहीं होता। अधिनियम के तहत सैंपल सब डिवीजन जाना नॉन बेलेबल वारंट जारी करना व्यापारी वर्ग के विरोध में हैं। अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है तो उस पर 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।मौके पर कृष्ण, गुलाब, विक्की चौधरी, सतपाल तंवर, नरेन्द्र, अजय व विनय मौजूद थे।