नयी दिल्ली, 5 जुलाई (भाषा)सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गोधरा ट्रेन हादसे के बाद हुए दंगों से जुड़े एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को अगला आदेश सुनाए जाने तक बुधवार को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान कर दिया। मामले में आगे की सुनवाई 19 जुलाई को होगी। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सीतलवाड़ की याचिका पर गुजरात सरकार को एक नोटिस भी जारी किया।सुनवाई की शुरुआत में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने शीर्ष अदालत से समय मांगते हुए कहा कि उन्हें दस्तावेजों का अनुवाद करने के लिए वक्त चाहिए। पीठ ने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि तय की। सीतलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीठ से मामले पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया।गौर हो कि हाईकोर्ट ने सीतलवाड़ की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और गोधरा कांड के बाद के (गुजरात) दंगों के मामलों में बेकसूर लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के एक मामले में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। शीर्ष अदालत ने एक जुलाई को देर रात हुई एक विशेष सुनवाई में सीतलवाड़ को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया था और हाईकोर्ट के आदेश पर एक हफ्ते के लिए रोक लगा दी थी।